शुक्रवार, 11 जनवरी 2019

vakalatnama in Hindi _ वकालतनामा क्या होता है और कैसा होता है Vakalatnama kya hota hain

वकालतनामा एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा वकील और उसका क्लाइंट आपस में बंध जाते वकालतनामा के जरिए कोई व्यक्ति किसी वकील को नियुक्त करके उसके द्वारा कोर्ट में वाद दाखिल करता है और अपने वाद की पैरवी अपने वकील से कराता है वकालतनामा ही वो एक दस्तावेज है जिसके द्वारा कोर्ट के अंदर कोई व्यक्ति अपना वाद अपने वकील के द्वारा लङता है

वकालतनामा इस प्रकार का होता है
Vakalatnama, वाकालतनामा
वकालतनामा Vakalatnama

वकालतनामा कोर्ट में दाखिल करना आवश्यक होता है यदि 
आप कोर्ट में कोई वकालतनामा दाखिले नहीं करते हैं तो आप कोर्ट में केस अपने वकील के द्वारा नहीं लड़ सकते

वकालतनामा की कीमत लगभग ₹250 तक की हो सकती है

वकालतनामा का एक लाभ यह भी है कि यदि आप कोर्ट में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आपका केस यानी वाद जो आपने अपने वकील के द्वारा कोर्ट में दाखिल किया था उस पर कोई ऐसी कार्यवाही नहीं होगी जिसके द्वारा आप का केस खारिज हो जाए क्योंकि आपका वकील एक हाजिरी माफी के द्वारा आप की उपस्थिति को माफ करा लेता है

वकालतनामा का एक लाभ यह भी है कि वकील वकालतनामा के द्वारा केवल एक पक्ष का ही वकील हो सकता है यानी जो वकील आपके पक्ष में लड़ रहा है अब वह आपके दूसरे यानी विपक्ष में नहीं जा सकता और ना ही उससे कोई ऐसा गठबंधन कर सकता है जिसके द्वारा आप का वाद खारिज  हो जाए या आपको नुकसान हो सके

वकालतनामा की समय सीमा क्लाइंट या वकील की मृत्यु तक होती है या मुकदमे की समाप्ति तक होती है

वकालतनामा पर क्लाइंट यानी पक्षकार और उसके वकील के हस्ताक्षर होते हैं अगर क्लाइंट अनपढ़ है तो उसका अंगूठे का निशान लगाया जाता है

वकालतनामा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 3 नियम 4 के अनुसार भरा जाता है

यदि मुकदमे में पक्षकार एक से अधिक है तो सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर वकालतनामा पे किए जा सकते हैं

वकालतनामा एक रजिस्टर्ड वकील के द्वारा ही दाखिल किया जाता है

प्लीडर की नियुक्ति

कोई भी प्लीडर किसी भी न्यायालय में किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस व्यक्ति के द्वारा ऐसी लिखित दस्तावेज द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न किया गया जो उस व्यक्ति द्वारा या उसके मान्यता प्राप्त अभिकर्ता द्वारा या ऐसी नियुक्ति करने के लिए मुख्तारनामा द्वारा या उसके अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हैं

हर ऐसी नियुक्ति तब तक पृवृत्त समझी जाएगी जब तक वह न्यायालय की इजाजत से ऐसे लेख द्वारा पर्यवसित ने कर दी गई हो जो यथास्थिति मुवक्किल या प्लीडर द्वारा हस्ताक्षरित है और न्यायालय में फाइल कर दिया गया है या जब तक मुवक्किल या वकील की मृत्यु न हो गई हो या जब तक वाद मे की उस मुवक्किल से संबंधित समस्त कार्यवाही का अंत हो गया हो I

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