यदि कोई व्यक्ति किसी छोटे बच्चे का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि वह उस से भीख मंगवाई तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 क । के तहत 10 साल का कारावास हो सकता है यहां पर छोटे बच्चे से तात्पर्य है यदि कोई बच्चा लड़का है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और यदि बच्चा लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए ।
यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अंग इस उद्देश्य से काटता या उसे नुकसान या अंग भंग करता है कि वह उसे विकलांग करके उस बच्चे से भीख मंगवाये तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 363 क । के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा।
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