शनिवार, 11 अप्रैल 2026

legal drafting, protest petition

 न्यायालय श्रीमान ए०सी० जे०एम० द्वितीय महोदय सहारनपुर

प्रकीर्ण संख्या 1234                    सन 2026

रामकुमार पुत्र राजपाल आयु करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम नागल थाना नागल जिला सहारनपुर आधार नम्बर********** मोबाइल********-------प्रार्थी (वादी)

बनाम

1- संजय कुमार पुत्र रणधीर आयु करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम नागल थाना नागल जिला सहारनपुर ------------------------------मुलजिमान

अ० धारा- 281,125 (ए), 106(1),324 (4)

बी०एन०एस०

थाना नागल जिला सहारनपुर

मु०अ०स० 23 सन 2026

प्रोटेस्ट पैटीशन,

श्रीमान जी,

प्रार्थी वादी निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

1. यह की दिनांक 01.01.2026 को प्रार्थी के पुत्र अमित कुमार की लापरवाही पूर्ण की गई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी इस लापरवाही पूर्ण की गई दुर्घटना के संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 01/01/2026 को थाना नागल पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

2. यह कि मुझ प्रार्थी का पुत्र अमित कुमार जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी नागल रास्ते पर सब्जी की दुकान से सब्जी खरीद कर वापस घर आ रहा था कि तथाकथित एक डी0सी0एम0 जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 12345 है तथा उक्त डी0सी0एम0 का स्वामी और ड्राइवर विपक्षी संजय कुमार पुत्र रणधीर ने मेरे पुत्र को गलत लेने में आकर लापरवाही से जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और मेरे पुत्र की मृत्यु कारित कर दी ।

3. यह कि उक्त सभी मामले को विजय पुत्र कालू निवासी ग्राम नागल तथा राजकुमार पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम नागल ने अपनी आंखों से होते हुए देखा तथा और भी गांव के वासियों ने इस घटना को होते हुए देखा ।

4. यह कि विवेचक सुनील कुमार थाना नागल ने मेरे बयान लिए थे मैंने अपने बयान विवेचक को लिखवाए थे परंतु विवेचक ने न तो किसी गांव के सदस्य के और न- ही किसी चक्षुदर्शी गवाह के कोई बयान लिए और न- ही रिकॉर्ड में लिखे ।

5. यह कि उपरोक्त वाद के विवेचक सुनील कुमार थाना नागल द्वारा खुद से लिखी हुई मनगढ़ंत एफ0 आर0 संख्या 18 सन 2026 अंतिम आख्या न्यायालय में प्रेषित कर दी है विवेचन के इस कृत्य से प्रार्थी वादी की सख्त हक तल्फ़ी हुई है न्याय हित में अंतिम आख्या को निरस्त किया जाना तथा मुलजिम को तालाब फरमाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना

               अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद के विवेचक सुनील कुमार (उप निरीक्षक) थाना नागल द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या निरस्त किया जाना तथा मुलजिम को तालाब फरमाऐ जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें श्रीमान जी की अति कृपा होगी।


               दिनांक 28-04-2026                                                             प्रार्थी


रामकुमार पुत्र राजपाल आयु करीब 50 वर्ष निवासी ग्राम नागल थाना नागल जिला सहारनपुर आधार नम्बर********** मोबाइल********-------प्रार्थी (वादी)

द्वारा अधिवक्ता


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गुरुवार, 16 फ़रवरी 2023

kill मारना Vs Murder मारना

Kill, जब किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति बिना इरादे के मारता है तब हम उसे kill यानी मारना कहते हैं
इसमें कभी कबार व्यक्ति जीवित बच जाता है या और कभी कबार मर भी जाता है।
Murder, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इरादे के साथ बिल्कुल खत्म कर देता है यानी उसकी सांसे बंद कर देता है तब हम कहते हैं कि पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को मार दिया यानी हत्या कर दी है।
यह कानूनी रूप से दंडनीय होता है यानी अपराध होता है।

गुरुवार, 11 नवंबर 2021

kidnapping or maiming a minor for purposes of begging. छोटे बच्चों से भीख मंगवाने के लिए सजा

 यदि कोई व्यक्ति किसी छोटे बच्चे का अपहरण इस उद्देश्य से करता है कि वह उस से भीख मंगवाई तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 363 क । के तहत 10 साल का कारावास हो सकता है यहां पर छोटे बच्चे से तात्पर्य है यदि कोई बच्चा लड़का है तो उसकी उम्र 16 वर्ष से कम होनी चाहिए और यदि बच्चा लड़की है तो उसकी उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए ।

यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे का अंग इस उद्देश्य से काटता या उसे नुकसान या अंग भंग करता है कि वह उसे विकलांग करके उस बच्चे से भीख मंगवाये तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 363 क । के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा।

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सोमवार, 13 सितंबर 2021

किसी मुकदमे या वाद का टाइटल कैसे लिखा जाता है

श्रीमान न्यायालय उप जिला अधिकारी  महोदय
        आरिफ खान।     बनाम      अमित कुमार। 
        वाद संख्या 123             सन 2021
                                    धारा 116 रिवेन्यू एक्ट
                           
जो हमने ऊपर यह लिख कर दिखाया है यह किसी वाद का टाइटल होता है इसके बाद हम अपनी समस्या या वाद का प्रारूप पॉइंट 2 पॉइंट लिखना शुरू करते हैं

surrender application || आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है।। अदालत में आत्मसमर्पण कैसे करें।।

                        न्यायालय श्रीमान जे0 एम0 महोदय देवबन्द
                                                   वाद संख्या 123 सन2021
                                       सरकार बनाम अमर आदि
                                                                                 धारा,,,188 269 270 lpc
                                                                                  थाना---- बड़गांव
                                                                                 मु0 अ0 स0…..456
आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र
श्रीमान जी
                    निवेदन यह है कि प्रार्थीगण वाद उपरोक्त में अभियुक्त बनाये गये है। प्रार्थी गण न्यायालय में उपस्थित है। प्रार्थी गण श्रीमान जी के समक्ष उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। न्याय हित में प्रार्थीगण अभियुक्तगण को वाद उपरोक्त में न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाना आवश्यक है
         अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वाद उपरोक्त में अभियुक्तगण (प्रार्थीगण) को न्यायिक हिरासत में लेने की कृपा करें आपकी अति कृपा होगी।
दिनांक प्रार्थीगण
01.02.2021 (1) अमर पुत्र धीरसिंह
                                                       निवासी ग्राम कलानेरी थाना बड़गांव तहसील रामपुर जिला सहारनपुर
                                                     ( 2) हामिद पुत्र आफताब
                                                     निवासी ग्राम कलानेरी थाना बड़गांव तहसील रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
              द्वारा अधिवक्ता


यह ऊपर जो तस्वीर है यह आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र का एक प्रारूप है

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